चित्रकूट, मई 6 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि एमपी के सतना जिले की रहने वाली महिला ने यज्ञवेदी अखाड़ा के महंत सत्यप्रकाश दास, उनके भाई जय प्रकाश व रिश्तेदार अरविंद मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। बाद में सीजेएम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। बताया कि जेल में बंद अरविंद मिश्र ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...