नई दिल्ली, अगस्त 2 -- दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की मुआवजा योजना, प्राकृतिक मृत्यु पर नहीं मिलेगा लाभ यह भी पढ़ें- जेल में कैदी की मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक का मुआवजा, इन 4 मामलों में नहीं मिलेंगे पैसे; जानें नियमयोजना की जानकारी नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 5 से 7.5 लाख तक का मुआवजा देने वाली इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराएगी। यह भी पढ़ें- आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100 प्...