रांची, जनवरी 22 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को सरकार और जेयूटी की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को निर्धारित की। एकलपीठ ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 जनवरी को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 9 सितंबर 2025 को सत्र 2025-26 में सिर्फ 60 विद्यार्थियों के नामांकन लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन संस्थान ने 138 छात्रों का नामांकन ले लिया। क...
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