रांची, जुलाई 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राजेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने यह निर्देश दिया। सरकार और जेपीएससी के जवाब दाखिल होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अभ्यर्थी राजेश प्रसाद ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की ओर से कट ऑफ अंक जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने तथा परीक्षा परिणाम में सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने जैसी कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। यह भी पढ़ें- झारखंड में बड़ा ऐक्शन! JPSC मेंस समे...