रांची, जुलाई 8 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक (पीटी) परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विशेष सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में बुधवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया गया था, लेकिन कोर्ट ने किसी प्रकार अंतरिम राहत नहीं दी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी ने दो जुलाई को पीटी का परिणाम जारी किया है, जिसमें ओएमआर शीट के मूल्यांकन में हुई कथित त्रुटि के कारण प्रार्थी को सफल घोषित नहीं किया गया। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेश का हवाला देते हुए अंतिम फैसला होने तक प्रार्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का अंतरिम निर्देश जेपीएससी को देने का आग्रह किया। लेकिन, अदालत ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं दी।...