रांची, अगस्त 14 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिव्यांग कोटे की पांच सीटों को सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए इन पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को दस सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने प्रथम द्रष्टया माना है कि आरक्षण की अनदेखी हुई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 342 पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। सभी 342 पद का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जारी रिजल्ट में सिर्फ 8 दिव्यांगों की ही नियुक्ति की सिफार...
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