रांची, मार्च 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करते हुए सहायक आचार्य पद के लिए एक सीट आरक्षित रखने का भी आदेश दिया। याचिका विनोद साहू की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी के पास दो टीईटी (टेट) प्रमाणपत्र हैं। वर्ष 2013 में उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे, जबकि वर्ष 2016 के टीईटी में उनके अंक 60 प्रतिशत से कम थे। आरोप है कि जेएसएससी ने 2016 के प्रमाणपत्र को आधार बनाते हुए, दस्तावेज सत्यापन सफल होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी। प्रार्थ...