हेमलता कौशिक, अप्रैल 7 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष समितियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 10 साल से कम अनुभव वाले जूनियर वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने स्पष्ट किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया और झगड़ों को सुलझाने की जिम्मेदारी उच्च शक्ति प्राप्त समितियों की है। हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से जुड़ी शिकायत SC समितियों के पास दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनी समितियों के सामने उठाई जानी चाहिए। मुख्य...
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