जूता कंपनी ग्राहक को मुआवजा देगी
गुड़गांव, मई 29 -- गुरुग्राम। ऑनलाइन जूता खरीदने के दो महीने में ही जूता खराब होने पर कंपनी को खरीदार को 15 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। खरीदार को जूता बेचते समय कंपनी ने तीन महीने की गारंटी का आश्वासन दिया था। वजीराबाद निवासी प्रदीप यादव की याचिका में पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने यह आदेश दिया है। प्रदीप यादव ने बताया कि छह नवंबर 2020 को उन्होंने मंयत्रा से स्केचर्स कंपनी का जूता 2749 रुपये में खरीदा था। वह जूता का इस्तेमाल सुबह की सैर के लिए करते थे। करीब दो महीने बाद जूता फटने लगा। इसको लेकर उन्होंने कंपनी से इसकी शिकायत की तो कंपनी की तरफ से जवाब आया कि जूते में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। इसके बाद उन्होंने आयोग में इसकी शिकायत की।आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि मंयत्रा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.