वाराणसी, जुलाई 22 -- वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को जहरखुरानी कर यात्रियों को लूटने के मामले में दोषी करन सिंह को 10 साल जेल की सजा सुनाई। उन्होंने उसके ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 मई, 2023 को जीआरपी कैंट और आरपीएफ की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि करन सिंह जहरखुरानी कर यात्रियों को लूटता है। टीम ने उसे न्यू यात्री हॉल के पीछे दबोचा था। उस वक्त उसके पास करीब 120 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था।

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