गोरखपुर, जून 21 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। गोरखपुर की सीमाओं के अंदर नदियों, तालाबों, झीलों में 31 जुलाई के भीतर मछली पकड़ते पाए जाने पर तीन माह की कैद हो सकती है। मत्स्य विभाग ने पत्र जारी कर देशी और विदेशी प्रजाति की मछलियों के इस समयावधि में प्राकृतिक प्रजनन को संरक्षित करने के लिए 15 जून से 31 जुलाई तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस समयावधि में यूपी फिशरीज एक्ट 1948 के प्रावधानों के तहत तालाबों, झीलों, नालों और नदियों में मछली पकड़ने, बेचने तथा आयात-निर्यात पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। शासन से मिले निर्देश के अनुसार राजस्व विभाग के पट्टा संबंधी प्रावधानों के तहत 1 जून से 31 अगस्त तक नदियों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा तथा रिवर रैंचिंग का प्रावधान लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मत्स्य जीरा, फ्राई एवं फगरलिंग आकार...