औरैया, दिसम्बर 12 -- थाना अजीतमल क्षेत्र की एक 20 वर्ष पुरानी अपहरण की घटना में अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी वीर सिंह निवासी मोहद्दीनपुर, अजीतमल पिछले ढाई साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अदालत में दिए उसके जुर्म-इक़बाल प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एडीजे एफटीसी प्रथम अतकी उद्दीन ने निर्णय सुनाया। इस फैसले के बाद आरोपी की कुछ महीनों में रिहाई संभव हो गई है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि वर्ष 2005 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद आरोपी लगभग 18 वर्षों तक फरार रहा। वर्ष 2023 में उसकी गिरफ्तारी हुई और 1 फरवरी 2023 से वह जेल में निरुद्ध है। मामला जनपद न्यायालय के एवीएन सत...
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