नई दिल्ली, जुलाई 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को पूर्वी दिल्ली स्थित कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से जहरीली गैसों व बदबू फैलाने के मामले में लापरवाही बरतने और एनजीटी के आदेश का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजेबी को दस लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना न भरने के कारण अब 25 हजार रुपये अतिरिक्त दंड जमा करने का निर्देश दिया है। --- जहरीली गैसों और दुर्गंध से परेशान स्थानीय लोग राजेश कुमार डोकवाल की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि कोंडली एसटीपी से जहरीली गैसें निकलती हैं और दुर्गंध आती है। इसके कारण एसटीपी के आसपास के निवासी प्रवाभित होते हैं। इस पर एनजीटी ने पिछले वर्ष दस जुलाई को ...