लखनऊ, अप्रैल 12 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी में वैश्विक क्षमता केंद्र नीति के तहत भूमि लेने वाली कंपनियों को स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने इस संबंध कें शासनादेश जारी कर दिया है।इसके मुताबिक जीसीसी ईकाई को प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि, कार्यालय परिसर, भवन को क्रय करने या पट्टे पर लेने पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। जिला उद्योग केंद्र द्वारा लिखित पुष्टि के बाद यह छूट दी जाएगी। बैंक गारंटी की अवधि एक साल के लिए देनी होगी।

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