रांची, मार्च 31 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने जीशान शेख की नजरबंदी को सही ठहराते हुए उसकी रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने माना कि नजरबंदी आदेश कानून के अनुरूप और उचित है। सरकार की ओर से बार-बार अवधि बढ़ाना भी वैध है। इसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और नजरबंदी जारी रहेगी। बता दें कि रांची जिला मजिस्ट्रेट ने 25 जून 2025 को झारखंड क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 12(2) के तहत जीशान शेख को नजरबंदी में लिया था। राज्य सरकार ने इसे कई बार बढ़ाया, जो मार्च 2026 तक था। खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थी जीशान के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। 2023 और 2024 में लगातार आपराध...