जील इंडिया के संचालक की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
रांची, अगस्त 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स रांची के प्रोपराइटर अजय जालान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अजय जालान ने पीएमएलए कोर्ट से उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने और उनके खिलाफ आरोप गठित करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामला मेकॉन के मेटलर्जिकल विंग के सीनियर मैनेजर यूएन मंडल से जुड़ा है। आरोप है कि यूएन मंडल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चेन्नई की शिव मशीन टूल्स और रांची की जील इंडिया केमिकल्स को कार्यादेश दिलाया था। इसके एवज में दोनों कंपनियों को कार्यादेश देने के लिए करीब 1.65 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.