सहारनपुर, सितम्बर 24 -- जीएसटी दरों में हाल ही में किए गए बदलाव का सीधा असर अब दुकानदारों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ने जा रहा है। राज्य कर विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि दुकानों में उपलब्ध पुराने स्टॉक पर अब पुरानी व नई दो-दो एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) अंकित करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों के अनुसार, जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है, उनके पुराने पैक पर दर्ज एमआरपी के साथ नई संशोधित एमआरपी भी लिखी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बनी रहेगी। यदि दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कई वस्तुओं के दामों में कमी आई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए, न कि दुकानदार पुराने रेट वसूल...