औरैया, मार्च 24 -- औरैया, संवाददाता। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी में करीब दो करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के चर्चित मामले में सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने सुनवाई के बाद प्रमुख गल्ला व्यापारी महावीर शरण पहाड़िया समेत अन्य आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया। कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में महावीर शरण पहाड़िया व उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी फर्म और दस्तावेज तैयार कर जीएसटी पंजीयन प्राप्त किया और करीब 2 करोड़ 29.50 लाख रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया। मामले की विवेचना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने जमानत ...