नई दिल्ली, फरवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई एक सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे न्यायसंगत नहीं हैं और प्रशासनिक पक्ष से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ दिए जाने चाहिए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "जिस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, वह न्यायोचित नहीं है। ऐसे मुद्दों पर प्रशासनिक पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। हमें रिट याचिका पर विचार करना आवश्यक नहीं लगता।" न्यायालय उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय की कॉलेजियम की सिफारिश अमान्य थी क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति निशा बानू, विचार-विमर्श का...
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