नैनीताल, जुलाई 26 -- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एडीएम स्तर के एक अधिकारी के अंग्रेजी की जानकारी पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि जिसे अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं है, क्या वह अधिकारी किसी कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के दो शीर्ष अधिकारियों से इस सवाल का जवाब मांगा है कि क्या एक अधिकारी जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, वह एक कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। दरअसल, एक एडीएम ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हिंदी में जवाब दिया था। जब चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने एडीएम से पूछा कि उन्होंने अंग्रेजी के बजाय हिंदी क्यों चुनी। इस पर अधिकारी ने कहा कि वह अंग्रेजी समझ त...