कुशीनगर, दिसम्बर 30 -- कुशीनगर। आगामी त्योहारों, नववर्ष, गणतंत्र दिवस, विभिन्न परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित आयोजन के साथ-साथ जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा आगामी 26 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। यह जानकारी देते हुए एडीएम वैभव मिश्र ने बताया कि इसके तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जा सकेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनपद में...