जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस और सभा पर रोक
औरैया, मई 12 -- औरैया, संवाददाता। डीएलएड परीक्षा, आगामी त्योहारों और पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 11 मई से 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर जारी आदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 से 15 मई तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 से 20 मई तक आयोजित होंगी। इसके अलावा बकरीद, गंगा दशहरा और 8 से 10 जून तक प्रस्तावित पुलिस आरक्षी परीक्षा को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। यह भी पढ़ें- जिले में 10 अगस्त तक धारा-163 लागू निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक ...
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