सीवान, दिसम्बर 30 -- सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा पारदर्शी तरीके से दर्ज हो सके इसके लिए जिले में क, ख, ग श्रेणी के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का व्योरा देना अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, सभी कर्मचारी अपना विवरण हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में सही फॉर्मेट में जमा करेंगे, नहीं तो वेतन निकासी नहीं होगी। इस संदर्भ में डीएम ने आदेश जारी किया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। विवरण विहित प्रपत्र में, कंप्यूटर पर अंकित, एक ही तरफ लिखे व हस्ताक्षरित होने चाहिए। हालांकि हाथ से लिखा या मैनुअल डाटा स्वीकार नहीं किया जायेगा। डीएम के निर्देश के अनुसार जो अधिकारी या कर्मी समय पर विवरण जमा नहीं...