जमशेदपुर, जून 8 -- जमशेदपुर। जिला परिषद ने पोटका अंचल के दो बिल्डर सह डेवलपर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस हल्दीपोखर के सिकरसाई के एके प्रोपर्टी डेवलपर को साई विला, दबांकी स्थित गार्डेन वैली और दारूसाई हल्दीपोखर स्थित विनायक कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित गोकुल धाम में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर जमीन बेचने के खिलाफ किया गया है। दरअसल झारखंड पंचायती राज अधिनियम एवं झारखंड बिल्डिंग बॉयलॉज 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकार यथा जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी की बिना पूर्व अनुमति के किसी भी भूखंड पर प्लॉटिंग करना पूर्णत: नियम विरुद्ध और गैर कानूनी है। जिला परिष...