बिहारशरीफ, अप्रैल 6 -- जिला न्यायालय में अब सभी मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य जमानत याचिका सहित अन्य मामले ऑनलाइन माध्यम से होंगे दायर नई व्यवस्था सरल व उपयोगी, अधिवक्ताओं को होगी सहूलियत शेखपुरा, निज संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के आदेशनुसार अब न्यायालय में सभी प्रकार के मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह निर्णय न्यायालय के निर्देश तथा ई-समिति की बैठक में लिया गया है। पूर्व में जारी आदेश के तहत केवल धारा 138 एनआई अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए ई-फाइलिंग लागू की गई थी। अब इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए जमानत याचिका सहित सभी प्रकार के मामलों को ई-फाइलिंग के माध्यम से ही दायर करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय परिसर में स्थापित नवनिर्मित ई-सेवा केंद्र में ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ...
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