मऊ, सितम्बर 22 -- घोसी, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप वाली याचिका की सुनवाई करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकरण को नये सिरे से सुनवाई करने का सोमवार को आदेश दिया है। न्यायालय ने अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किया है। निर्वाचन में धांधली के आरोप वाली याचिका में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीपनारायण तिवारी ने 17 मई 2026 को उक्त चुनाव की दोबारा मतगणना कराने का आदेश दिया था। उक्त आदेश को चुनौती देने वाली नगर पंचायत अध्यक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 मई को होने वाली पुर्नमतगणना पर रोक लगा दी थी व सभी पक्षों से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए विकास बुधवार की ...