एटा, जून 24 -- एटा, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिरण, डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। बंदियों से बात की। प्रत्येक बैरेक में जाकर निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया और पूछा कि अपने वाद की पैरवी के आपके पास अपना अधिवक्ता है अथवा नहीं। जिला जज राकेश धर दुबे ने पूछा कि अधिवक्ता नहीं है, तो मामले की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराया जायेगा। बंदियों से मुलाकात के दौरान पाया कि कुछ बंदियों ने जमानत के सम्बन्ध में, पेशी की तारीख, सरकारी अधिवक्ता प्रदान करने आदि के बारे बताया गया। डीएम आदि को निर्देश भी दिये कि बंदियों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाये। जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया गया कि जेल में निरूद्ध बन्दियों का समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराय...