जिला जज की सेवानिवृत्ति उम्र पर विचार करने सभी राज्य
नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी राज्यों को जिला अदालतों के जज की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में देशभर में जिला जज की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मुद्दे पर अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट से सलाह करके समुचित फैसला लें। अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था के तहत सेवा जारी रखने का यह फैस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.