लखनऊ, मार्च 25 -- High court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के आदेश नगर निगम, लखनऊ को दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम पुलिस की भी मदद ले सकता है। नगर निगम द्वारा यह कहने पर कि उसे कथित अवैध कब्जेदारों को पहले नोटिस देने की आवश्यकता पड़ेगी, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नोटिस की आवश्यकता अधिकृत निर्माण या कब्जे को हटाने के लिए होती है लेकिन सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जा सकता है। न्यायालय ने मामले में अगली सुनवायी के लिए 7 अप्रैल की तिथि नियत करते हुए, कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अ...
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