जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 18 लाख रुपए देने का दिया आदेश
बाराबंकी, अगस्त 12 -- बाराबंकी, संवाददाता। बाराबंकी के जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य डॉ. एसके त्रिपाठी, मीना सिंह ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का क्लेम निरस्त करने के मामले में अपना फैसला सुनाया। फोरम ने शाखा प्रबंधक को 18 लाख रुपए परिवादी को दिए जाने का आदेश दिया। तहसील नवाबगंज के ग्राम रसौली निवासी फरीद आलम ने अपने अधिवक्ता रवि शुक्ला के माध्यम से अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। परिवादी ने बताया उसका ट्रक माह जून 2025 में दुर्घटना ग्रस्त हो गया था, ट्रक का बीमा 18,50000 का था, परिवादी का ट्रक पूरी तरह से खस्ताहाल हो गया था, जिसे बनवाने में करीब 30 लाख का खर्चा आ रहा था, परिवादी ने बीमा कंपनी से 18,50000 क्लेम फाइल किया, जिसे बीमा कंपनी ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि वाहन मालिक द्वारा वाहन दुर्घटना की सूचना 45 दिन बाद दी गई है...
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