बिहारशरीफ, मई 15 -- जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाद निपटारे का दिया आदेश बीमा कंपनी ने क्लेम राशि देने में की थी आनाकानी ट्रैक्टर चोरी होने के मामले को निपटाने के लिए दिया तीन माह का समय बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। यह भी पढ़ें- जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाद निपटारे का दिया आदेशआयोग का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने ट्रैक्टर की चोरी से संबंधित शिकायत वाद को तीन महीने में निपटारा करने का आदेश चोला मंडलम फाइनेंस व इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि दीशिकायतकर्ता का मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी रामप्रवेश सिंह ने अपने चोरी गए ट्रैक्टर की क्लेम राशि संबंधित कंपनी द्वारा नहीं दिए जाने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग में शिका...