बक्सर, मई 20 -- पेज तीन के लिए ---- फैसला मशीन नहीं देने पर ग्राहक को दिलाई 10.74 लाख की राहत भुगतान नहीं करने पर कंपनी को आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज बक्सर, हमारे संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

आयोग का निर्णय फोरम के सूत्रों ने बताया कि राशि देने के बाद भी उपभोक्ता को मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया था। आयोग ने दोनों पक्ष की सुनवाई की। इसके बाद आदेश पारित किया है। सिमरी थाना क्षेत्र के केशोपुर निवासी अमरकांत रजक ने एसके इंजीनियर कंपनी को मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया था, लेकिन लंबे समय तक कंपनी ने मशीन उपलब्ध नहीं कराया। इससे परेशान होकर अमरकांत रजक ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी।

भुगतान का विवरण जिला उपभोक्ता आयोग ने दो पक्ष की दलीलें सुनी। इसे बाद आदेश पारित किया। इसके तहत दोषी कंपनी ने पीड़ित को 7 ...