जिला उपभोक्ता आयोग ने क्रेता फर्म पर लगाया जुर्माना
बस्ती, जून 26 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने किसान के चावल के कन की पूरी कीमत नहीं अदा करने पर बकाया धनराशि ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। क्रेता फर्म पर 65000 हर्जाना भी लगाया गया है। चिलमा बाजार क्षेत्र के देडीडीहा निवासी रामआसरे ने विपक्षी सूर्यकुमार उर्फ राजन गुप्ता निवासी अगौना बाजार थाना कलवारी के विरुद्ध आयोग में परिवाद दाखिल किया कि परिवादी खेती किसानी से ही जीविकोपार्जन करता है। विपक्षी राजन गुप्ता श्रद्धा ट्रेडर्स के नाम से व्यवसाय करते हैं। चावल के कन को खरीदने का काम करते हैं। रामआसरे ने विभिन्न तरीकों पर 18999 किलो चावल का कन विपक्षी को विक्रय किया था। 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सौदा हुआ था। परंतु विपक्षी सामग्री खरीदने के बाद से उदा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.