अंबेडकर नगर, दिसम्बर 21 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। उपभोक्ता की सेवा में कमी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष दयाराम एवं सदस्या किरन द्विवेदी ने बीमा कम्पनी के विरुद्ध फैसला सुनाया है। पीठ ने बीमा कम्पनी गो- डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड बंगलौर कर्नाटका को बीमित धनराशि नौ लाख 80 हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के बसिरहा निवासी राम सहाय पुत्र जोखन ने अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर गो- डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड बंगलौर कर्नाटका के जनरल मैनेजर को विपक्षी बनाया। परिवादी ने कम्बाइण्ड मशीन वाहन खरीदने के बाद स्थानीय एजेंट से चार अप्रैल 2023 को 13 हजार छह रुपए नगद देकर बीमा कराया जो तीन अप्रैल 2024 तक बैध है। 19 अक्तूबर 2023 की रात साढ़े ...
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