गाज़ियाबाद, जून 11 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। जिलाधिकारी ने जिमों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। अब सभी जिम प्रशिक्षकों को अपना पहचान पत्र (आईकार्ड) साथ रखना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक ट्रेनर का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाम बदलकर या गलत पहचान के आधार पर ट्रेनर के रूप में कार्य करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली तीन दिन में सभी जिम और तरणताल संचालकों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। जिला क्रीड़ाधिकारी राम मिलन ने बताया कि शासनादेश के तहत जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति द्वारा सभी तरणताल, जिम और खेल अकादमियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सोसाइटी, क्लब, होटल, स्कूल, फार्म हा...