मिर्जापुर, मार्च 8 -- मिर्जापुर। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने जिम कांड के तीन आरोपियों की जमानत याचिका को शनिवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं चौथे आरोपी लकी की अग्रिम जमानत पर 11 मार्च को सुनवाई होगी। जिम की आड़ में महिलाओं का शोषण और उनका धर्मांतरण करने के मामले का देहात कोतवाली पुलिस ने 20 जनवरी को खुलासा किया था। जो संगठित गिरोह बनाकर इस कार्य को अंजाम दे रहे थे। पुलिस गिरोह के सरगना इमरान, जीआरपी के सिपाही इरशाद और मौलवी समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जबकि नौवां आरोपी अशफाक उर्फ लकी अब तक फरार चल रहा है। पुलिस जिम कांड के सभी आरोपियों पर संगठित अपराध और साक्ष्य छुपाने की धारा भी बढ़ा चुकी है। तीन आरोपी जहीर, शादाब और फैसल ने जमानत के लिए कोर्ट में अ...