नई दिल्ली, अगस्त 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को अपने उस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया था कि ‌वैध बीमा के बगैर वाहनों को पेट्रोल पंप पर इंधन नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत दिल्ली से करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने वाहन दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान देश में ‌थर्ड पार्टी बीमा के बगैर बड़ी संख्या में वाहनों के परिचालन पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार को यह आदेश दिया था।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने पायलट परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लेख किया और कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इसे लेकर कुछ चिंताएं हैं। ...