प्रयागराज, अप्रैल 17 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को बड़ी राहत देते हुए हाईटेंशन बिजली लाइन के नीचे आने वाली जमीन के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। शामली के किसानों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है। शामली जिले के चार किसानों की जमीन पर हाईटेंशन बिजली ट्रांसमिशन लाइन डाली गई थी। टावर लगाने और तार खींचने से उनकी फसल, पेड़ और जमीन की कीमत प्रभावित हुई। पेड़ों और फसलों का आंशिक मुआवजा दिया गया, लेकिन तार के नीचे के कॉरिडोर क्षेत्र के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने कई बार प्रशासन से शिकायत ...