नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि अदालत अभिनेत्री के खिलाफ अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करेगी। उच्च न्यायालय ने सभी फैन पेज पर रोक लगाने पर सावधानी बरतने की जरूरत बताई। पीठ ने कहा कि यदि किसी फैन पेज पर अश्लील सामग्री है तो उसे हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। लेकिन, ऐसी सामग्री जो केवल अभिनेत्री के काम की आलोचना करती है या अश्लील नहीं है, इसपर रोक लगाना उचित होगा या नहीं, इस पर विचार करना होगा। पीठ ने संकेत दिया कि जाह्नवी कपूर को मुख्य रूप से तीन तरह की सामग्री के संबंध में राहत दी जा सकती है। पहली जो अश्लील या आ...