अमरोहा, अप्रैल 4 -- अमरोहा, संवाददाता। जाली करेंसी बाजार में चलाने का प्रयास करने से जुड़े मुकदमे में अदालत ने रामपुर निवासी मसरूर को दोषी करार दिया। दस साल कारावास की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी जमानत पर था, अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 15 साल पुराना ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में विचाराधीन था। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा था। 13 जून 2011 को कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा वीआर विक्रम टीम के साथ शहर के मोहल्ला दानिशमंदान में बिजलीघर चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान कांस्टेबल योगेंद्र सिंह और रामनिवास शर्मा भी मौजूद थे। मुखबिर ने सूचना दी कि पास में ही मीट की दुकान पर एक व्यक्ति जाली नोट चलाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके प...