जामताड़ा, जनवरी 28 -- जामताड़ा व मिहिजाम नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू जामताड़ा,प्रतिनिधि। आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 29 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगा। प्रशासन ने निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ताकि विधि-व्यवस्था बनी रहे और चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) एवं जामताड़ा नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र उप निर्वाचन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के कक्ष में जमा किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जुलूस, रैली या वाहन के साथ प्रवेश से विधि-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न...