चित्रकूट, जनवरी 31 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने डर दिखाकर जबरन वसूली करने के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुख्यालय कर्वी के पुरानी बाजार निवासी रविप्रकाश ने बीते पांच जनवरी 2013 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि भगवानदास निवासी घुरेटनपुर एवं मोबाइल फोन के जरिए डकैत स्वदेश उर्फ बलखड़िया ने उसे गाली-गलौज किया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन वसूली की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर भगवानदास पटेल को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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