नई दिल्ली, जुलाई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जानवरों के वध रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में राज्यों से गायों और बछड़ों को वध से बचाने के लिए वध-रोधी कानून लागू करने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा जताई। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे याचिका वापस ले लेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जानवरों के वध के संबंध में 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अधिकारियों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा था। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अगर किसी आदेश का उल्लंघन होता है, तो आप अवमानना ​​याचिका दायर करें। यह भी पढ़ें- गाय के वध संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और साथ ही...