नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान जानवरों की देखरेख का जिम्मा सौंपने (कस्टडी) संबंधी नियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका की सुनवाई करने पर सहमति जताई और इस पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किये। पीठ ने याचिका को इसी तरह के मुद्दे से संबंधित एक लंबित याचिका के साथ नत्थी कर दिया। याचिका में 'पशु क्रूरता निवारण (मुकदमे से संबंधित जानवरों की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017' के नियम-तीन को 'पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960', विशेषकर धारा 29 के विरुद्ध और 'अधिकारातीत' घोषित करने की मांग की गई है और परिणामस्वरूप इसे असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

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