प्रयागराज, मार्च 19 -- Allahabad Highcourt News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के 43 साल पुराने मामले में 41 वर्ष पहले सुनाई गई सात साल कैद की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील खारिज करते हुए अभियुक्त रामेश्वर सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अपीलार्थी को सजा पूरी करने के लिए 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा अपीलार्थी अभियुक्त सरेंडर नहीं करता तो सीजेएम उसे गिरफ्तार कराकर सजा भुगतने के लिए जेल भेजें। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। अपीलार्थी ने 20 व 23 फरवरी 1985 को मैनपुरी के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन पक्ष ...