प्रतापगढ़ - कुंडा, अक्टूबर 1 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के प्रयास और मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा के गोकुला जगदीशपुर गांव के सगे भाई दिलशाद, मोहम्मद महफूज व मेराज अहमद को सात वर्ष के सश्रम कारावास और सभी पर 46,500 का अर्थदंड लगाया है।

मामले का विवरण वादी मुकदमा मोहम्मद शमीम के अनुसार 17 अक्तूबर 2021 को उसके बड़े भाई मोहम्मद सलीम शाम के समय अपने घर से बच्चों को लेकर ग्राम मनेहू जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही मोहम्मद अतीक, शयाद अली, दिलशाद, महफूज व मिराज वादी के भाई को देखकर तमंचा लहराते हुए फायर कर दिया।

घटना का परिणाम वादी के भाई बच्चों समेत बाइक से गिर गए। तभी पांच लोगों ने प्रार्थी के भाई मोहम्मद सलीम को मारपीट कर घायल कर दिया। उक...