मुजफ्फर नगर, जनवरी 23 -- भोपा थाना क्षेत्र के गांव विलायतपुर में रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 6 ने मां बेटे समेत तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के गांव विलायतपुर निवासी कृष्णपाल ने भोपा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके भाई रविन्द्र पर गांव के ही आरोपी गोपी, उसकी पत्नी सुनीता, बेटे जगबीर व वेदप्रकाश ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एडीजीसी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर 6 की न्यायाधीश रेखा सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट में मामले के विचाराधीन के दौ...