अमरोहा, मई 16 -- जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मुकदमे में दोषी जमानत पर था। वारदात जिले के थाना आदमपुर से जुड़ी थी। क्षेत्र के गांव इमरतपुर में किसान राकेश का परिवार रहता है। उनके चचेरे भाई बलवीर की गांव के ही सत्यवीर से रंजिश चल रही थी। तीन अक्तूबर 2022 की सुबह करीब सात बजे सत्यवीर, बलवीर के घर के सामने खड़ा होकर गाली-गलौज कर रहा था। बलवीर ने जब विरोध किया तो आरोपी ने फावड़े से हमला कर लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कराकर बचाया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने सत्यवीर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी को कड़ी सजा देने की पैरवी की। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में आखिर...