बिजनौर, जुलाई 11 -- मुकदमे वापस करने के मकसद से घर में घुसकर तमंचे से फायर करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने राजन और रिपुल को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 54 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक शलभ शर्मा ने बताया कि किरतपुर थाना क्षेत्र की वंचित वर्ग की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 19 मार्च 2022 को उसके गांव का राजन पुत्र नरपाल अपने दो-तीन साथियों के साथ पीड़िता के घर में आकर पुराने मुकदमे वापस लेने की धमकी देते हुए तमंचे से फायर ठोक दिया। जिसमें पीड़िता और उसकी लड़की बाल- बाल बचे। मौके पर आरोपी राजन ने 6 राउंड फायर किए। गांव वालों को इकट्ठा होता देख आरोपी मौके से भाग गए। सीओ नजीबाबाद ने मामले की तफ्तीश करते हुए राजन के दूसरे साथी औरंगपुर नंदलाल किरतपुर ...