मथुरा, अप्रैल 24 -- खेत की नाली तोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में दो सगे भाईयों को एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत ने दस-दस वर्ष के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदण्ड व तीसरे भाई को दो वर्ष के कारावस और 800 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। दो अभियुक्तों को अदालत ने एक वर्ष के प्रोवीजन पर छोड़ दिया। एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमेंन्द्र भारद्वाज द्वारा की गई। छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कौकेरा में गोरधन सिंह पुत्र लालचंद के खेत की नाली को गांव के ही शेरसिंह के पुत्रों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 4 जून 2010 को तोड़ दिया था। यह भी पढ़ें- मारपीट मामले में तीन अभियुक्तों को मिली सजा इसका विरोध जब गोरधन सिंह ने किया तो शेरसिंह के पुत्रों ने अपने अन्य साथियो...